चारा घोटाले मामले में लालू यादव दोषी करार, 3 जनवरी को होगा सजा का एलान -बीहार के पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्रा बरी

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बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर रांची की सीबीआई कोर्ट ने फैसला सुना दिया है. देवघर चारा घोटाला केस में लालू यादव को कोर्ट ने दोषी करार दिया है. जबकि बिहार के पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्रा को बरी कर दिया गया है. उनके अलावा ध्रुव भगत को भी बरी कर दिया गया है.

कोर्ट के इस फैसले के बाद ये तय हो गया है कि लालू यादव अब कोर्ट रूम से सीधे जेल भेजे जाएंगे. हालांकि, उनकी सजा पर अभी फैसला नहीं दिया गया है. कोर्ट 3 जनवरी को सजा पर सुनवाई होगी.

लालू यादव और पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्रा समेत सभी 22 अभियुक्त कोर्ट रूम पहुंचे थे. इनमें जगन्नाथ मिश्रा समेत 6 अभियुक्तों को बरी कर दिया गया है. जबकि बाकी सभी को दोषी पाया गया है. लालू यादव अब कोर्ट से सीधे रांची की जेल ले जाए जाएंगे.

 

कितनी हो सकती है सजा

लालू के वकील चितरंजन प्रसाद ने बताया कि इस मामले में यदि लालू और अन्य को दोषी ठहराया जाता है तो उन्हें अधिकतम सात साल और न्यूनतम एक साल की कैद की सजा होगी. हालांकि, सीबीआई अधिकारियों के मुताबिक, इस मामले में गबन की धारा 409 के तहत 10 साल और धारा 467 के तहत आजीवन कारावास की भी सजा हो सकती है.