कठुआ पीड़िता की पहचान ज़ाहिर करने वाले मीडिया घरानों पर कोर्ट ने लगाया 10-10 लाख का जुर्माना

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नई दिल्ली: कठुआ बलात्कार कांड की पीड़िता आठ वर्षीय बच्ची की पहचान उजागर करने वाले मीडिया घरानों ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से माफी मांग ली. अदालत ने प्रत्येक मीडिया घराने को जम्मू कश्मीर पीड़ित मुआवजा कोष में 10-10 लाख रुपये देने का निर्देश दिया है.

मीडिया घरानों की ओर से पेश अधिवक्ताओं ने अदालत को बताया कि पीड़िता की पहचान जाहिर करने की गलती कानून की जानकारी नहीं होने और इस गलतफहमी के कारण हुई कि चूंकि पीड़िता की मौत हो चुकी है ऐसे में उसका नाम लिया जा सकता है.