नई दिल्ली: मिठाई को सजाने के लिए उस पर लगाए जाने वाले चांदी के वर्क को बनाने में पशु संबंधित सामग्री के इस्तेमाल पर केन्द्र सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के आदेश पर दिल्ली हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। नियम में संशोधन के बाद इसे एक अगस्त से लागू किया जाना था। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय और खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) को नोटिस जारी कर अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। मामले की अगली सुनवाई 29 अगस्त को होगी।