मध्य प्रदेश सरकार के निर्देश के बाद अब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दीवाली पर पटाखे फोड़ने को लेकर गाइड लाइन जारी की है। बोर्ड ने अधिक आवाज वाले पटाखों पर पूरी तरह रोक लगाने के आदेश जारी करने के साथ रात 10 बजे तक ही पटाखे फोड़ने की अनुमति जारी की है पूरे प्रदेश में रात 10 बजे के बाद आवाज वाले पटाखों पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।
SC ने दिया आदेश, दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर लगा बैन
इतना ही लोगों को पटाखों का कचरा अलग से इकटठा करना होगा। नगरीय निकायों की ये जिम्मेदारी होगी कि वे पटाखों का कचरा अलग से उठाएं… और उसे शहर से बाहर ले जाकर नष्ट करें। बोर्ड ने ये गाइड लाइन तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी है।