इंदौर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने इंदौर कलेक्टर निशांत वरवड़े पर कोर्ट की अवमानना करने पर 50 हजार रुपए हर्जाना लगाया है। दरअसल, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव की बेंच में छोटा बांगड़दा के कुछ लोगों की जमीन से जुड़े मामले में चल रही अवमानना याचिका में उक्त हर्जाना लगाया। 2009 से चल रही याचिकाओं में पूर्व में कोर्ट आदेश पारित कर चुकी है, लेकिन इनका पालन ना करने पर 2017 में यह अवमानना याचिका लगाई गई।